खाद्य अधिकारी ने बताया कि आधार प्रमाणीकरण में तकनीकी समस्या आने पर उचित मूल्य दुकान संचालक तत्काल संबंधित खाद्य निरीक्षक एवं तकनीकी टीम को सूचित करें, ताकि समस्या का त्वरित समाधान किया जा सके। वहीं ओटीपी व्यवस्था का अनावश्यक उपयोग करने वाले संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लोरमी क्षेत्र के दूरस्थ एवं नेटवर्कविहीन नौ उचित मूल्य दुकानों में ऑफलाइन खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था यथावत जारी रहेगी, जिससे हितग्राहियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि आधार आधारित वितरण व्यवस्था से पीडीएस प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी तथा पात्र हितग्राहियों तक खाद्यान्न की पहुंच और अधिक सुनिश्चित होगी।
अब सभी राशन दुकानों में राशन लेने के लिये आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य, ओटीपी का अनावश्यक उपयोग करने वाले संचालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी
सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानों में अब राशनकार्ड हितग्राहियों को आधार प्रमाणीकरण (बायोमेट्रिक) के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। शासन द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) को अधिक पारदर्शी, सुगम और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से यह व्यवस्था लागू की गई है। राशनकार्ड में दर्ज मुखिया एवं सदस्यों के ई-केवाईसी पूर्ण होने के बाद बायोमेट्रिक सत्यापन के माध्यम से खाद्यान्न वितरण किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में, जहां ई-पॉस मशीन में आधार प्रमाणीकरण सफल नहीं हो पाता है, वहां पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी के माध्यम से भी खाद्यान्न प्राप्त किया जा सकेगा। जिन राशनकार्डों में सभी सदस्य 60 वर्ष से अधिक आयु के हैं, 10 वर्ष से कम आयु के सदस्य हैं, एकल निराश्रित राशनकार्ड अथवा निःशक्तजन राशनकार्ड धारक हैं, उन्हें विशेष प्रावधानों के तहत सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
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