रायगढ़: सड़क सुरक्षा अभियान के तहत यातायात पुलिस ने ओडिशा हाईवे पर बड़ी कार्रवाई की है। ब्रीथ एनालाइजर जांच में 5 भारी वाहन चालक शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए। सभी चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामले दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां प्रत्येक को ₹10,000 का अर्थदंड लगाया गया।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देशन में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात अनुशासन बनाए रखने के लिए यातायात पुलिस द्वारा शहर के प्रमुख चौकों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर नियमित ब्रीथ एनालाइजर जांच अभियान चलाया जा रहा है।
रविवार को गोगा राइस मिल के पास सारंगढ़ रोड स्थित ओडिशा हाईवे पर विशेष जांच अभियान चलाया गया। एडिशनल एसपी अनिल सोनी के मार्गदर्शन और डीएसपी यातायात उत्तम प्रताप सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई के दौरान 5 भारी वाहन चालक नशे की हालत में वाहन चलाते पकड़े गए।
यातायात पुलिस ने सभी चालकों के विरुद्ध धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इस्तगासा तैयार कर सोमवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट रायगढ़ के न्यायालय में पेश किया, जहां सभी पांचों को 10-10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।धारा 185 मोटर व्हीकल एक्ट के प्रावधान:
- पहली बार अपराध सिद्ध होने पर 6 माह तक का कारावास, ₹10,000 तक जुर्माना या दोनों।
- तीन वर्ष के भीतर पुनरावृत्ति पर 2 वर्ष तक कारावास या ₹15,000 तक जुर्माना।
- ड्राइविंग लाइसेंस निलंबन/निरस्तीकरण तथा दुर्घटना की स्थिति में अन्य धाराएं भी जोड़ी जा सकती हैं।
एसएसपी शशि मोहन सिंह का संदेश: “शराब पीकर वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि स्वयं और अन्य लोगों के जीवन को खतरे में डालना भी है। सड़क सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध रायगढ़ पुलिस की सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करें और नशे में वाहन चलाने से बचें।”
रायगढ़ पुलिस नशे में वाहन चलाने वालों पर लगातार नजर रखते हुए सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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