इस घटना से पहले पीड़िता महिला ने दहेज प्रताड़ना को लेकर महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने अब आरोपी पति के खिलाफ मुस्लिम महिला (संरक्षण अधिकार) अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
घटना का विवरण
सामाजिक समझौते के लिए आयोजित बैठक में पति ने अचानक अपनी पत्नी को तीन तलाक दे दिए। यह घटना अंबिकापुर में हुई। बैठक में मौजूद रिश्तेदार इस घटना के प्रत्यक्षदर्शी बने।
पीड़िता ने पहले महिला थाने में दहेज प्रताड़ना और अन्य घरेलू मुद्दों को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसी शिकायत के संदर्भ में समझौता बैठक बुलाई गई थी।
पुलिस ने शुरू की कार्रवाई
अंबिकापुर पुलिस ने पीड़िता की शिकायत के आधार पर आरोपी पति के विरुद्ध मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के तहत केस दर्ज कर लिया है।
पुलिस इस मामले की विस्तृत जांच कर रही है। जांच में समझौता बैठक के दौरान हुई घटना के सभी पहलुओं को शामिल किया जाएगा।
कानूनी पहलू
तीन तलाक (Triple Talaq) को भारत में सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार द्वारा अवैध घोषित किया जा चुका है। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत तीन तलाक देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
इस मामले में पुलिस आरोपी के खिलाफ मजबूत साक्ष्य जुटाने में जुटी हुई है।

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