आबकारी विभाग द्वारा बरामद अवैध शराब को जप्त कर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 34(1)(ख), 34(2) एवं 59(क) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया। अपराध गैर-जमानती पाए जाने पर आरोपिया को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
उक्त कार्रवाई में आबकारी उपनिरीक्षक आकाश कुमार साहू, श्रीमती सरिता साहू, सुश्री प्रिया गुप्ता तथा आबकारी मुख्य आरक्षक अयोध्या प्रसाद, गंभीर साय, चंद्रिका प्रसाद पटेल, अमर साय भगत एवं महिला नगर सैनिक सुश्री गीता सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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