अभिहित अधिकारी अक्षय सोनी ने बताया कि टुण्डरा में हरिशंकर किराना द्वारा बिना खाद्य पंजीयन के संचालित पाया गया जहां से आटा व तेल का विधिक नमूना जांच हेतु लेकर बिना वैध खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार करने का प्रकरण बनाया गया। सुदर्शन रेस्टोरेंट रायपुर रोड बलौदाबाजार को वेज- नॉनवेज अलग-अलग नहीं रखने व साफ सफाई की स्थिति संतोषजनक नही पाए जाने एवं फूड हैंडलर्स का स्वास्थ्य परीक्षण रिकार्ड उपलब्ध नही कराये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 32 के तहत् नोटिस दिया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने उपरान्त आगे की कार्यवाही की जाएगी।
बिना वैध खाद्य पंजीयन के खाद्य कारोबार करने और साफ सफाई की व्यवस्था सही ना होने पर कार्रवाई
बलौदाबाजार, खाद्य एवं औषधि प्रशासन की टीम द्वारा जिले के होटलों एवं ढाबो में खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता जांच की जा रही है। इसी कड़ी में बुधवार को बलौदाबाजार एवं टुण्डरा में होटलों का निरीक्षण किया गया तथा अनियमितता पर नोटिस जारी किया गया।
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