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शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के अंतर्गत संचालित निजी स्कूलों प्रवेश हेतु 22 जुलाई से 05 अगस्त 2026 तक कर सकते है आवेदन

 

शिक्षा के अधिकार (आरटीई) धारा 12 के तहत दंतेवाड़ा जिले के अंतर्गत संचालित निजी स्कूलों के प्रारंभिक कक्षाओं में 25 प्रतिशत सीट, बीपीएल (गरीबी रेखा के नीचे) परिवारों, अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति, अनाथ, दिव्यांग, एचआईवी पॉजिटिव तथा मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग लोगों के लिए आरक्षित रखी गयी है। जिसमें सत्र 26-27 के लिए ऑनलाइन आवेदन हेतु जिला स्तर पर शालावार आरटीई की रिक्त सीटों की प्रकटीकरण 17 जुलाई से 21 जुलाई, पत्र आवेदकों (पालकों) द्वारा आरटीई पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन 22 जुलाई से 5 अगस्त 2026 से शुरू हो जायेंगे। तथा नोडल प्राचार्य द्वारा प्राप्त आवेदनों का सूक्ष्मता से परीक्षण, सत्यापन 25 जुलाई से 7 अगस्त तक किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन आप आरटीई के वेबसाइट http:eduportal.cg.nic.in/RTE/  पर जाकर भर सकते है। यदि आपके आसपास ऐसे परिवार है, हो तो आप उन तक इस योजना की जानकारी पहुँचाए, ताकि उनको इस योजना का लाभ मिल सकें।

 
इस संबंध में सभी पालकों से आग्रह किया गया है कि सभी सम्बन्धित दस्तावेज जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा जिस वर्ग में आते हैं उससे संबंधित प्रमाण पत्र जैसे बीपीएल सर्वे सूची या जाति प्रमाण पत्र या मेडिकल प्रमाण पत्र आदि आवेदन करने से पूर्व तैयार करके अपने पास रखें। शिक्षा के अधिकार धारा 12 से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए पालकगण इंडस एक्शन के हेल्पलाइन नंबर 011-411-32689 में मिस कॉल कर सकते है। इससे संबंधित उनकेे किसी भी समस्या का समाधान इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से किया जायेगा। 

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