इसके अलावा यातायात बाधित होने, सार्वजनिक व्यवस्था प्रभावित होने तथा आपातकालीन सेवाओं के संचालन में भी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं, जो भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 291 तथा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम, 1960 सहित अन्य प्रासंगिक कानूनी प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय है। यदि कोई पशुपालक अपने पशुओं को सार्वजनिक मार्गों या स्थानों पर खुला छोड़ता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने सभी पशुपालकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर बांधकर रखें तथा उन्हें सड़कों पर विचरण करने से रोकें, ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आए, यातायात सुचारु बना रहे और जन-धन एवं पशुधन की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
लगातार हो रही सडक दुर्घटनाओं को देखते हुए सडको पर अपने पशु छोडने पर लगा प्रतिबंध
मुंगेली, जिले में सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण तथा आमजन और पशुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अनुविभागीय दण्डाधिकारी (राजस्व) मुंगेली अजय कुमार शतरंज ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आदेश के तहत मुंगेली अनुविभाग क्षेत्र में पशुपालकों को अपने मवेशियों को सड़क, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुला छोड़ने पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी तीन माह तक लागू रहेगा। आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों एवं स्थानीय सड़कों पर आवारा पशुओं के विचरण से लगातार सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, जिससे आम नागरिकों के साथ-साथ पशुओं की जान भी खतरे में पड़ रही है।
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