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 अम्बिकापुर ,कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा ग्राम भिट्ठीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित भूमि के कथित फर्जी विक्रय प्रकरण में संबंधित अनावेदकों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु तहसीलदार अम्बिकापुर को निर्देशित किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव, बेवा स्व. बंधन यादव, निवासी भिट्ठीकला महुआटिकरा तहसील अम्बिकापुर ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उनके स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिट्ठीकला स्थित खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790, कुल रकबा 1.271 हेक्टेयर है।

आवेदन में उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि में से मात्र 24 डिसमिल भूमि का विक्रय सौदा अनावेदिका पुष्पा अग्रवाल, पति अनिल अग्रवाल, निवासी रायपुर के साथ 3 लाख रुपये प्रति डिसमिल की दर से कुल 72 लाख रुपये में तय हुआ था। किन्तु आरोप है कि अन्य अनावेदकों के साथ षड्यंत्र कर आवेदिका की सम्पूर्ण 1.271 हेक्टेयर (लगभग 3.14 एकड़) भूमि का फर्जी विक्रय पत्र दिनांक 15 मई 2026 को निष्पादित करा लिया गया।

प्रकरण के संबंध में तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अम्बिकापुर द्वारा जांच की गई। जांच प्रतिवेदन, मौका निरीक्षण एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के अवलोकन में यह तथ्य सामने आया कि विक्रय के लिए केवल सीमित भूमि का सौदा हुआ था, जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से आवेदिका की सम्पूर्ण भूमि का विक्रय दर्ज कराया गया।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा) अम्बिकापुर के प्रतिवेदन के आधार पर आवेदिका के स्वामित्व की ग्राम भिट्ठीकला तहसील अम्बिकापुर स्थित उपरोक्त भूमि का पंजीबद्व विकय पत्र दिनांक 12.05.2026 कुटरचित निष्पादित कराये जाने पर अनावेदिका पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाईफ स्टाईल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) एवं अनावेदक कमांक (2) सागर विश्वकर्मा आ. अज्ञात (3) डोमन राजवाड़े आ. प्रभु (4) जीतन विश्वकर्मा आ. अज्ञात (5) आशीष उर्फ बाबा आ. अज्ञात एवं दस्तावेज लेखक (6) कमर कादरी आ. स्व. अब्दुल वाहिद के विरूद्ध  कलेक्टर द्वारा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की प्रासंगिक धाराओं के तहत संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुए आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पालन प्रतिवेदन तत्काल प्रस्तुत करने को कहा गया है।

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