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रायपुर, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, नया रायपुर द्वारा नवीन राशन कार्ड जारी करने, राशन कार्ड में सदस्य जोड़ने तथा सदस्य विलोपित करने संबंधी आवेदनों को अब सेवा-सेतु पोर्टल  के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार नागरिक अब सेवा-सेतु पोर्टल के माध्यम से राशन कार्ड संबंधी आवेदन ऑनलाइन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्राप्त आवेदनों में दर्ज जानकारी एवं अपलोड किए गए दस्तावेजों का परीक्षण और सत्यापन छत्तीसगढ़ राशन कार्ड नियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप किया जाएगा। संबंधित स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा आवेदन का नियमानुसार परीक्षण कर पात्र पाए जाने वाले आवेदकों को उनकी पात्रता के अनुसार नवीन राशन कार्ड जारी करने की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। स्वीकृति के पश्चात जोन अथवा जनपद कार्यालय में ऑनलाइन जनरेट राशन कार्ड की पीडीएफ प्रति पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे।

विभाग ने निर्देश दिए हैं कि राशन कार्ड प्राप्त करने वाले हितग्राहियों को अपने परिवार के मुखिया एवं कार्ड में दर्ज सभी सदस्यों का ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने के लिए प्रेरित किया जाए। ई-केवाईसी संबंधित उचित मूल्य दुकान में स्थापित ई-पॉस मशीन अथवा फेस ई-केवाईसी के माध्यम से कराई जा सकेगी। यह व्यवस्था राशन कार्ड संबंधी सेवाओं को अधिक पारदर्शी, सरल एवं सुगम बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी तथा समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। 

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