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सुकमा: छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष 'अभियान आगाज' के अंतर्गत कोंटा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने घेराबंदी कर दो अंतर्राज्यीय तस्करों को हिरासत में लिया है, जिनके कब्जे से 10.700 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपी मादक पदार्थ की इस खेप को ओडिशा से लाकर तेलंगाना ले जाने की फिराक में थे, जिसे मुस्तैद पुलिस बल ने नाकाम कर दिया।

                                       मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने की नाकेबंदी

कोंटा पुलिस से प्राप्त आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विभाग को एक गोपनीय मुखबिर के माध्यम से पुख्ता सूचना मिली थी। सूचना में बताया गया था कि दो संदिग्ध व्यक्ति ओडिशा के मलकानगिरी क्षेत्र अंतर्गत एमवी-72 से एक बोरी में गांजा भरकर बिना नंबर प्लेट वाली काले रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी से आ रहे हैं। तस्करों का उद्देश्य कोंटा के रास्ते तेलंगाना में प्रवेश करना था। इस इनपुट पर त्वरित कार्रवाई करते हुए कोंटा थाना प्रभारी ने तत्काल एक विशेष टीम का गठन किया।

घेराबंदी कर भाग रहे संदिग्धों को दबोचा

पुलिस टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए कोन्टा-मोंटू मार्ग पर वाहनों और संदिग्ध व्यक्तियों की सघन तलाशी शुरू कर दी। इसी दौरान कृष्णा मंदिर चौक ढोढरा मार्ग पर नाकेबंदी देखकर स्कूटी सवार दोनों संदिग्धों ने यू-टर्न लेकर भागने का प्रयास किया। पुलिस बल ने तत्परता दिखाते हुए चारों तरफ से घेराबंदी की और दोनों आरोपियों को मौके पर ही दबोच लिया।

वाहनों की जांच और आरोपियों की तलाशी के दौरान पुलिस को निम्नलिखित चीजें बरामद हुईं:

  • अवैध गांजा: कुल 10.700 किलोग्राम (अनुमानित मूल्य लगभग 5.35 लाख रुपये)।

  • वाहन: परिवहन में उपयोग की जा रही बिना नंबर की काले रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी।

  • कुल जब्ती: जब्त किए गए गांजे और स्कूटी की कुल अनुमानित कीमत 6.73 लाख रुपये आंकी गई है।

तेलंगाना के रहने वाले हैं दोनों आरोपी

पूछताछ के दौरान आरोपियों ने अपनी पहचान अमीन बसीर शाह (उम्र 39 वर्ष) और वी नरेश (उम्र 22 वर्ष) के रूप में बताई है। ये दोनों आरोपी तेलंगाना राज्य के जिला रंगारेड्डी के क्रमशः अब्दुल्लापुर मेट और जिन्नाराम कॉलोनी के निवासी हैं। आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे ओडिशा के मलकानगिरी स्थित एमवी-72 से यह गांजा खरीदकर तेलंगाना में ऊंचे दामों पर बेचने के लिए ले जा रहे थे।

इस पूरे मामले में थाना कोंटा में आरोपियों के खिलाफ स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम (NDPS Act) के तहत आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया है। आवश्यक वैधानिक कागजी कार्रवाई और औपचारिकताएं पूरी करने के उपरांत दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है।

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