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  दुर्ग, दुर्ग जिले के अहिवारा स्थित मेसर्स मानिक मेडिकल स्टोर्स का औषधि लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी एवं सहायक औषधि नियंत्रक के निर्देश पर की गई।

जानकारी के अनुसार, 16 जून को सहायक औषधि नियंत्रक और औषधि निरीक्षक ने बस स्टैंड के सामने स्थित मेडिकल स्टोर का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अन्य दवाओं के साथ एक एमटीपी (मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी) किट बरामद हुई, लेकिन संचालक इसके क्रय-विक्रय से संबंधित कोई वैध रिकॉर्ड या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका।

इसके बाद 24 जून को फर्म को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। 30 जून को दिए गए जवाब में भी संचालक संबंधित दवा के वैध बिल या अभिलेख उपलब्ध नहीं करा पाया। इसे अधिनियम और नियमों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए 6 जुलाई को मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया।
सहायक औषधि नियंत्रक ने जिले के सभी दवा विक्रेताओं को चेतावनी दी है कि एमटीपी किट सहित संवेदनशील दवाओं का संग्रहण, क्रय और विक्रय केवल निर्धारित कानूनी प्रावधानों के तहत ही करें। नियमों की अनदेखी करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध आगे भी सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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