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रायपुर: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को पूरे छत्तीसगढ़ में शराब की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। राज्य शासन ने 15 अगस्त को 'शुष्क दिवस' (Dry Day) घोषित किया है। इस निर्णय के तहत प्रदेश की सभी देशी, विदेशी और कंपोजिट शराब दुकानों के साथ-साथ बार और भंडारण भंडारागार पूरी तरह बंद रहेंगे।

सभी जिला कलेक्टरों को कड़े निर्देश जारी

आबकारी आयुक्त कार्यालय, नवा रायपुर द्वारा राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शुष्क दिवस का पालन केवल लाइसेंस प्राप्त दुकानों को बंद करने तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अवैध रूप से होने वाली शराब की बिक्री, भंडारण और अवैध परिवहन पर भी कड़ी नजर रखी जाएगी। आबकारी अमले को अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में लगातार गश्त और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं।

इन प्रतिष्ठानों के संचालन पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

आदेश के अनुसार, 15 अगस्त को निम्न प्रतिष्ठान बंद रहेंगे:

  • सभी देशी, विदेशी और कंपोजिट मदिरा दुकानें।

  • मद्य भंडारण भंडारागार (Liquor Warehouses)।

  • एफएल-3 (ग) पर्यटन बार एवं उनसे संबद्ध सभी अहाते।

शुष्क दिवस के दौरान किसी भी अधिकृत लाइसेंसधारी प्रतिष्ठान से शराब की बिक्री अथवा परोसने की अनुमति नहीं होगी।

अवैध शराब कारोबारियों पर पैनी नजर

दुकानों के बंद रहने के दौरान अवैध शराब के कारोबार की आशंका को देखते हुए आबकारी विभाग ने सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध शराब के निर्माण, बिक्री, संधारण और परिवहन में लिप्त लोगों के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

राष्ट्रीय पर्वों के अवसर पर शांति, सुरक्षा और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन द्वारा प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) को शुष्क दिवस घोषित किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय उत्सव के दिन किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोकना और नियमों का कड़ाई से पालन कराना है।

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