रायपुर, रायपुर के तेलीबांधा थाना क्षेत्र में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के अंतर्गत संचालित उचित मूल्य दुकान से लगभग 16 लाख रुपये के राशन गबन का मामला सामने आया है। खाद्य विभाग की विस्तृत जांच और शिकायत के आधार पर पुलिस ने वार्ड क्रमांक 51 (जोरा) के राशन दुकान संचालक टोपेश्वर साहू को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।
बायोमेट्रिक सत्यापन कराकर नहीं दिया राशन
रायपुर मध्य जोन के डीसीपी तारकेश्वर पटेल के अनुसार, खाद्य विभाग ने 29 अक्टूबर 2025 को दुकान का औचक निरीक्षण किया था। हितग्राहियों ने आरोप लगाया था कि उनसे बायोमेट्रिक सत्यापन कराने और राशन कार्ड जमा कराने के बावजूद अक्टूबर माह का चावल और शक्कर नहीं दिया गया। जांच टीम को मौके से लगभग 265 राशन कार्ड मिले। इसके अलावा, दुकान में अनिवार्य सूचना बोर्ड और स्टॉक रजिस्टर भी नदारद पाए गए।
भौतिक सत्यापन में सामने आई भारी कमी
निरीक्षण के दौरान ई-पॉस मशीन के रिकॉर्ड और दुकान में उपलब्ध वास्तविक स्टॉक में बड़ा अंतर दर्ज किया गया:
प्रारंभिक जांच में 333.97 क्विंटल चावल की कमी मिली, जबकि 12 से 15 अक्टूबर के बीच पहुंचे 232.90 क्विंटल चावल की वैध पावती नहीं ली गई थी।
संतोषजनक जवाब न मिलने पर संचालक को 4 नवंबर 2025 को निलंबित कर दुकान का प्रभार अन्य संस्था को सौंपने का निर्णय लिया गया।
7 नवंबर को दुकान हस्तांतरण के लिए किए गए दोबारा भौतिक सत्यापन में कुल 389.24 क्विंटल (778.48 बोरी) चावल की कमी दर्ज की गई।
राशन दुकान (ID: 442001026) के इस फर्जीवाड़े से शासन को लगभग 15.91 लाख रुपये की वित्तीय क्षति हुई है। खाद्य विभाग की जांच में गड़बड़ी के पुख्ता प्रमाण मिलने के बाद तेलीबांधा थाने में गबन और धोखाधड़ी की धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।
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