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सुकमा, छत्तीसगढ़ सरकार बाल अधिकारों की सुरक्षा और बाल विवाह की रोकथाम के लिए लगातार प्रभावी कदम उठा रही है। इसी क्रम में सुकमा जिले के तोंगपाल क्षेत्र में प्रशासन की तत्परता से एक 16 वर्षीय बालिका का बाल विवाह रुकवाकर उसे सुरक्षित संरक्षण प्रदान किया गया।

सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची संयुक्त टीम
     सुकमा जिले के मासापारा कावराकोपा क्षेत्र में बाल विवाह की सूचना मिलते ही महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला बाल संरक्षण इकाई, चाइल्ड लाइन और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम तत्काल मौके पर पहुंची। टीम ने दोनों पक्षों को बाल विवाह से होने वाले नुकसान और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रावधानों की जानकारी दी। समझाइश के बाद युवक पक्ष ने विवाह स्थगित करने पर सहमति जताई।

बालिका की सुरक्षा को दी सर्वाेच्च प्राथमिकता
       जानकारी के अनुसार सुकमा जिले के महारापारा हमीरगढ़ निवासी 16 वर्षीय बालिका को विवाह के उद्देश्य से युवक अपने साथ लेकर आया था। प्रशासनिक टीम ने बालिका की सुरक्षा और सर्वाेत्तम हित को प्राथमिकता देते हुए उसे उसके गृहग्राम पहुंचाया। वहां परिजन उपस्थित नहीं मिलने पर बालिका को सुरक्षित रूप से सुकमा लाया गया। बाल कल्याण समिति के समक्ष आवश्यक प्रक्रिया पूरी होने तक उसे सखी सेंटर में सुरक्षित आश्रय दिया गया है। कार्रवाई के दौरान घोषणा-पत्र लिया गया और पंचनामा तैयार किया गया। संबंधित पक्षों को बाल विवाह करने पर होने वाली वैधानिक कार्रवाई से भी अवगत कराया गया।

बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रशासन प्रतिबद्ध
      जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी सुकमा और जिला बाल संरक्षण अधिकारी के मार्गदर्शन में हुई इस कार्रवाई में संरक्षण अधिकारी, सेक्टर सुपरवाइजर, चाइल्ड लाइन परियोजना समन्वयक सहित संबंधित अधिकारी-कर्मचारी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ग्राम सचिव और रोजगार सहायक शामिल रहे।
     

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