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रायपुर, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण से संबंधित मामलों में नागरिकों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय जशपुर द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी जारी की गई है। कार्यालय ने स्पष्ट किया है कि पंजीकरण प्रकरणों में पारित आदेशों के विरुद्ध नागरिकों को नियमानुसार अपील करने का अधिकार प्राप्त है।

जारी सूचना के अनुसार, यदि किसी आवेदक को जन्म या मृत्यु पंजीकरण संबंधी प्रकरण में संबंधित रजिस्ट्रार द्वारा दिए गए आदेश से असंतोष है, तो वह जिला रजिस्ट्रार के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है। वहीं, जिला रजिस्ट्रार के निर्णय से असहमत होने की स्थिति में संबंधित व्यक्ति मुख्य रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ तथा संचालक, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, रायपुर के समक्ष अपील कर सकता है।

कार्यालय ने बताया कि अपील प्रस्तुत करते समय संबंधित आदेश की प्रति, आवश्यक दस्तावेज तथा प्रकरण से जुड़े तथ्यों का स्पष्ट विवरण संलग्न करना आवश्यक होगा। इससे मामले का परीक्षण कर नियमानुसार उचित निर्णय लिया जा सकेगा।

जिला प्रशासन ने नागरिकों से आग्रह किया है कि जन्म-मृत्यु पंजीकरण से जुड़े किसी भी विवाद, त्रुटि अथवा आदेश के संबंध में उपलब्ध वैधानिक अपील व्यवस्था का लाभ उठाएं। अधिक जानकारी के लिए संबंधित स्थानीय रजिस्ट्रार अथवा जिला रजिस्ट्रार कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।

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