बरामद शराब के संबंध में आरोपी के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज किया गया। मौके पर ही आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। सहायक आबकारी अधिकारी रविन्द्र पाण्डेय ने कहा कि जिले में अवैध शराब के कारोबार के विरुद्ध अभियान लगातार जारी रहेगा। आमजन से भी अपील की गई है कि अवैध शराब के निर्माण, परिवहन अथवा बिक्री की जानकारी तत्काल आबकारी विभाग अथवा प्रशासन को दें, ताकि समाज में सुरक्षित एवं नशामुक्त वातावरण सुनिश्चित किया जा सके। इस कार्रवाई में आबकारी वृत्त मुंगेली प्रभारी जय सिंह मरकाम, आबकारी आरक्षक राजेश कुमार पटेल, जयेंद्र नंदागौरी, शुभम चंद्राकर एवं सैनिक गणेश जायसवाल शामिल रहे।
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मुंगेली, जिले में अवैध शराब के निर्माण, संग्रहण एवं बिक्री पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर कुन्दन कुमार के निर्देशन एवं जिला आबकारी अधिकारी रविशंकर साय के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग द्वारा लगातार सघन कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्राप्त शिकायत के आधार पर ग्राम मोतीमपुर में कार्रवाई करते हुए आबकारी विभाग ने अवैध देसी मदिरा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया। आबकारी विभाग की टीम ने ग्राम मोतीमपुर निवासी मनजीत बघेल की दुकान की विधिवत तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से 13.32 बल्क लीटर देसी मदिरा प्लेन बरामद की गई।
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