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मुंगेली, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर घोषित शुष्क दिवस के दौरान जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, परिवहन एवं विक्रय पर प्रभावी रोक लगाने के लिए आबकारी विभाग द्वारा सघन जांच एवं छापामार कार्रवाई की गई। कलेक्टर श्री कुन्दन कुमार के निर्देशानुसार शुष्क दिवस के पूर्व से ही आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार निगरानी एवं आकस्मिक जांच की गई। जिला आबकारी अधिकारी  रविशंकर साय ने बताया कि शुष्क दिवस के दौरान शासकीय मदिरा दुकानों के बंद रहने के मद्देनजर अवैध मदिरा के संभावित परिवहन एवं विक्रय पर रोक लगाने के लिए टीम द्वारा होटल, ढाबा, गुमटी तथा अवैध मदिरा निर्माण एवं विक्रय के संदिग्ध ठिकानों की जांच की गई।

    इसी क्रम में वाहन जांच के दौरान ग्राम नारायणपुर, थाना फास्टरपुर में मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 28 यू 2941 की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान मोटरसाइकिल से 102 पाव देशी मदिरा प्लेन, कुल मात्रा 18.360 बल्क लीटर बरामद की गई। मामले में आरोपी विकास साहू, ग्राम झाल, थाना नवागढ़, जिला बेमेतरा के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क), 34(2) एवं 59(क) के तहत गैर-जमानती प्रकरण दर्ज किया गया। सहायक आबकरी अधिकारी श्री रविन्द्र पाण्डेय ने बताया कि अवैध रूप से मदिरा के परिवहन में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को मदिरा सहित जप्त कर लिया गया है तथा वाहन के राजसात की कार्रवाई की जा रही है। आरोपी को न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है।

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