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गरियाबंद, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के अन्तर्गत जिले में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना एवं विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र विभाग के महाप्रबंधक दीनबंधु धु्रव ने बताया कि आवेदन के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं उत्तीर्ण होना आवश्यक है। साथ ही आवेदक का आधार कार्ड, पेन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, 06 माह तक बैंक पासबुक, मशीनरी का कोटेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एवं उद्यम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। इस योजना में कुल परियोजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान स्वीकृत किया जाएगा। जिसकी अधिकतम सीमा 10 लाख रुपये प्रति उद्यमी निर्धारित है। लाभार्थी द्वारा 10 प्रतिशत अंशदान अनिवार्य रूप से वहन किया जाएगा तथा शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

योजना के अन्तर्गत खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों को लाभ मिलेगा जिसमें पोहा उद्योग, आचार एवं मसाला निर्माण, पापड़ बड़ी निर्माण, टमाटर प्रोसेसिंग गेहंू, बाजारा, कोदो कूटकी, रागी आधारित उत्पाद, बेकरी प्रोडक्टस, सेवईंया निर्माण, डेयरी उत्पाद जिनमें पनीर, घी, दही, मिठाई एवं नमकीन निर्माण, पशु आहार निर्माण तथा अन्य खाद्यान्न आधारित इकाइयाँ शामिल हैं। योजनान्तर्गत इच्छुक आवेदक योजना की अधिकृत पोर्टल एचटीटीपीएस पीएमएफएमई डॉट एमओएफपीआई डॉट जीओवी डॉट इन पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक आवेदक जिले के व्यापार एवं उद्योग केंद्र, गरियाबंद, संयुक्त जिला कार्यालय, कक्ष क्रमांक 92 में कार्यालयीन समय में संपर्क कर सकते हैं इसके अतिरिक्त दूरभाष क्रमांक 07706-241268 में भी संपर्क कर सकते है।

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